अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 13 Jun 2022 03:42 PM IST
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विधायक निधि गबन के मामले में मुख्तार अंसारी को राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह 31 मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने फैसला सुना दिया।
इसके पहले विधायक निधि में गबन के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ डीएम को स्कूल के भौतिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें।
हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएम यह पता लगाएं कि स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक कौन हैं? उस स्कूल में किस कक्षा तक पढ़ाई हो रही है? पंजीकृत छात्रों की संख्या कितनी है? स्कूल की मान्यता प्राप्त है या नहीं? कुल शिक्षण स्टाफ की संख्या कितनी है? कोर्ट ने स्कूल का वार्षिक बजट और आय का स्रोत के बारे में जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने डीएम को कहा है कि वह सीलबंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करें।
मऊ विधायक मुख्तार अंसारी पर गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्चतर विद्यालय सरवां मऊ को विधायक निधि द्वारा दिए गए धन के गबन का मामला है। मामले में स्कूल के प्रबंधक और उसके पुत्र को भी सह आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने सह आरोपी की जमानत पहले ही मंजूर करते ही जेल से छोड़ दिया है।