ख़बर सुनें
हमीरपुर। सात मौरंग खदानों पर मानकों के विपरीत खनन पर एनजीटी की अदालत में जनहित याचिका डाली गई है। अदालत ने पांच सदस्यीय टीम बनाकर जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए है। इसी आदेश का पालन करने के लिए गुरुवार को एनजीटी की पांच सदस्यीय टीम ने यमुना नदी पर संचालित पत्योरा खदान का निरीक्षण किया।
जनहित याचिका अधिवक्ता आशीष कुमार द्विवेदी ने दायर की है। उन्होंने बताया कि तीन माह पूर्व उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) प्रधान पीठ नई दिल्ली में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें सात खनन पट्टा धारकों भेड़ी, पत्योरा, भुलसी, टीकापुर, चिकासी में अवैध मौरंग खनन की शिकायत की थी। नदियों में प्रतिबंधित मशीनों के जरिये जलधारा से खनन, पुल बनाकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की बात कही थी। स्वीकृत पट्टे से बाहर खनन करना कहा था। वन क्षेत्रों में भी खनन किए जाने की शिकायत की थी। इसी के चलते पांच सदस्यीय टीम में निदेशक खनन और भू वैज्ञानिक, सीपीसीबी, राज्य पीसीबी एवं जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति का अदालत ने गठन कर जांच के आदेश दिए थे। गठित संयुक्त समिति को चार सप्ताह के भीतर बैठक करने और साइट का दौरा करने का निर्देश दिया था। टीम के साथ पत्योरा गए अपर जिलाधिकारी रमेशचंद्र का कहना है कि पूर्व में डाली गई जनहित याचिका पर पांच सदस्यीय आई है। शुक्रवार को भी टीम अन्य खदानों पर जांच करेगी।
हमीरपुर। सात मौरंग खदानों पर मानकों के विपरीत खनन पर एनजीटी की अदालत में जनहित याचिका डाली गई है। अदालत ने पांच सदस्यीय टीम बनाकर जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए है। इसी आदेश का पालन करने के लिए गुरुवार को एनजीटी की पांच सदस्यीय टीम ने यमुना नदी पर संचालित पत्योरा खदान का निरीक्षण किया।
जनहित याचिका अधिवक्ता आशीष कुमार द्विवेदी ने दायर की है। उन्होंने बताया कि तीन माह पूर्व उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) प्रधान पीठ नई दिल्ली में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें सात खनन पट्टा धारकों भेड़ी, पत्योरा, भुलसी, टीकापुर, चिकासी में अवैध मौरंग खनन की शिकायत की थी। नदियों में प्रतिबंधित मशीनों के जरिये जलधारा से खनन, पुल बनाकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की बात कही थी। स्वीकृत पट्टे से बाहर खनन करना कहा था। वन क्षेत्रों में भी खनन किए जाने की शिकायत की थी। इसी के चलते पांच सदस्यीय टीम में निदेशक खनन और भू वैज्ञानिक, सीपीसीबी, राज्य पीसीबी एवं जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति का अदालत ने गठन कर जांच के आदेश दिए थे। गठित संयुक्त समिति को चार सप्ताह के भीतर बैठक करने और साइट का दौरा करने का निर्देश दिया था। टीम के साथ पत्योरा गए अपर जिलाधिकारी रमेशचंद्र का कहना है कि पूर्व में डाली गई जनहित याचिका पर पांच सदस्यीय आई है। शुक्रवार को भी टीम अन्य खदानों पर जांच करेगी।